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मिनी कूपर हादसा: आरोपी सुहैल की मां ने पीड़ित परिवारों को दिया साथ का भरोसा, जांच को लेकर क्या मांग की?

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Foto : Patricia Gonzalez - indianewslive247.com
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  2. Frequently Asked Questions

Indianewslive247.com – म न क पर ह दस – केरल के नेदुंबस्सेरी में मिनी कूपर कार की टक्कर से तीन युवाओं की मौत के मामले में मुख्य आरोपी सुहैल की मां नूहा ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चे को खोने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नूहा ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि वह और उनका परिवार दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने परिवार की निजता का सम्मान करने और बिना आधार की खबरें नहीं फैलाने की अपील की। नूहा ने रविवार को अपने स्वामित्व वाले इहा डिजाइन के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं, उन्हें बड़ा होते देखते हैं और उनके भविष्य के सपने संजोते हैं। ऐसे में बीच रास्ते में बच्चे को खो देना ऐसा दर्द है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वह समझती हैं कि किसी मां या पिता के लिए अपने बच्चे को खोने का दुख कितना बड़ा होता है। उनके मुताबिक, पीड़ित परिवारों के दुख को कम करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं हैं। नूहा ने पीड़ित परिवारों के लिए क्या कहा? नूहा ने कहा कि एक मां और समाज के सदस्य के रूप में वह तीनों मृत युवाओं के परिवार के प्रति अपना समर्थन जताना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ा रहेगा और आगे भी उनका साथ देता रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी के दुख को कम करके आंकने या दो परिवारों के दर्द की तुलना करने के लिए नहीं है। यह उनकी अपनी बेबसी और संवेदना की अभिव्यक्ति है। हादसे की जांच को लेकर आरोपी की मां ने क्या मांग की? नूहा ने कहा कि हादसे की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच को अपना काम करने देना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर घटना को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच लोगों से संवेदनशीलता बरतने की अपील की। नूहा ने बताया कि उनका परिवार चार सदस्यों का है। उन्होंने लोगों से परिवार के बारे में आधारहीन खबरें नहीं फैलाने और उनकी निजता का सम्मान करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है, तो दूसरी तरफ तीन युवाओं की मौत से वह दुखी हैं। वह समझ नहीं पा रही हैं कि इन दोनों भावनाओं से कैसे निपटें। सुहैल के ड्राइविंग लाइसेंस पर क्या कार्रवाई हुई?

इस बीच, मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने सुहैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने की प्रक्रिया के तहत दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, एर्नाकुलम के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने हादसे की जांच कर रही पुलिस की सिफारिश के आधार पर नोटिस जारी किया। सुहैल को अपना जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। उसका जवाब मिलने और सुनवाई के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। पुलिस ने लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करते हुए विभाग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। हादसे के समय कार की रफ्तार और शराब को लेकर क्या सामने आया? पुलिस के मुताबिक, 19 वर्षीय सुहैल 11 अक्टूबर की सुबह नेदुंबस्सेरी में हवाई अड्डे की सड़क पर मिनी कूपर चला रहा था। आरोप है कि कार की टक्कर तीन युवाओं को ले जा रहे स्कूटर से हुई। हादसे में तीनों की मौत हो गई। मृतकों में दो महिलाएं शामिल थीं और उनकी उम्र करीब 21 वर्ष थी। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी, जबकि सड़क पर निर्धारित गति सीमा 60 या 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि सुहैल शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। शराब की जांच में क्या सामने आया और कार में कौन था? अंगमाली न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत में जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने बताया कि सुहैल के खून के नमूने में शराब की मात्रा 100 मिलीलीटर पर 161 मिलीग्राम दर्ज की गई। उसके पेशाब के नमूने में यह मात्रा 100 मिलीलीटर पर 230 मिलीग्राम थी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत निर्धारित सीमा 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम शराब है। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय कार में सुहैल के साथ निनव, आमिर और जोएल भी मौजूद थे। तीनों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कार में बदलाव को लेकर क्या आरोप है और अदालत ने क्या फैसला दिया?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कार को लापरवाही से चलाने और शराब के नशे में वाहन चलाने के अलावा उसके एग्जॉस्ट सिस्टम में भी बदलाव पाया गया। आरोप है कि इस बदलाव के कारण कार से जरूरत से ज्यादा आवाज निकलती थी। मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों ने जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की थीं। शनिवार को अदालत ने चारों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इस तरह मामले में पुलिस की जांच, लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया और अदालत की कार्रवाई जारी है।

Frequently Asked Questions

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Why does म न क पर ह दस matter?

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