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High Court: हाईकोर्ट की टिप्पणी- हलाला और तीन तलाक जैसे रस्म-रिवाज अंतरात्मा को झकझोरने वाले काले पन्ने

हाईकोर्ट: हलाला और तीन तलाक के रूप में नारी यौन शोषण की आलोचना

High Court – उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाओं के विरुद्ध तीखी आलोचना करते हुए इन्हें समाज के दुर्भाग्यपूर्ण विरोध के चिह्न बताया। हाईकोर्ट के अनुसार, इन रस्मों के चलन से नारियों के विवाह विवादों में जुड़ने के लिए अपने जीवन के अधिकारों का अवलम्बन खतरे में डालते हुए, नारी यौन शोषण के चक्र को जारी रखने वाली अवधारणा की आलोचना की गई। इस निर्णय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए, हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि इस प्रथा के कारण अपराध के निरंतर चक्र का संतुलन बरकरार रखना आवश्यक है।

सामाजिक आंतरिक विरोध

हाईकोर्ट के ताजुल्लाह के विचार में, हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाएं आत्मनिर्भर धार्मिक प्रथाओं की आड़ में नारियों के लिए अत्यधिक कष्टदायक हैं। इन रस्मों के लागू होने पर, महिलाओं को बिना विवाह के जून लेने के लिए अपने पति की मर्जी के आधार पर चलाना पड़ता है। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा क

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