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अमेरिका में सख्ती की तैयारी: नौकरी जाने पर 60 दिन की मोहलत छिन सकती है, एच-1बी वीजाधारकों को छोड़ना पड़ेगा देश

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Foto : Elizabeth Smith - indianewslive247.com
Table of Contents
  1. अम र क म सख त: नौकरी जाने पर 60 दिन की राहत खत्म करने का प्रस्ताव
  2. 2017 से मिल रही थी 60 दिनों की सुविधा
  3. डीएचएस के प्रस्ताव का क्या है तर्क?
  4. एच-1बी कर्मचारियों और परिवारों पर संभावित प्रभाव
  5. अभी प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं
  6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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  8. Frequently Asked Questions

अम र क म सख त: नौकरी जाने पर 60 दिन की राहत खत्म करने का प्रस्ताव

Indianewslive247.com – अम र क म सख त के तहत ट्रंप प्रशासन एच-1बी सहित कुछ अस्थायी रोजगार वीजा धारकों को नौकरी छूटने के बाद मिलने वाली 60 दिनों की ग्रेस अवधि समाप्त करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव लागू होने पर प्रभावित विदेशी पेशेवरों को रोजगार समाप्त होते ही अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, जब तक कि उनके पास वैध वैकल्पिक आव्रजन स्थिति या नया प्रायोजक न हो।

मौजूदा नियमों में कई अस्थायी वीजा धारकों को नौकरी खत्म होने के बाद अधिकतम 60 दिन या उनके अधिकृत प्रवास की समाप्ति तक अमेरिका में रहने की अनुमति मिलती है। इस दौरान वे नया नियोक्ता खोज सकते हैं, वीजा प्रायोजन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं या व्यक्तिगत मामलों को व्यवस्थित कर सकते हैं।

2017 से मिल रही थी 60 दिनों की सुविधा

नौकरी छूटने पर मिलने वाली यह अवधि वर्ष 2017 से लागू है। इसका उद्देश्य विदेशी कर्मचारियों को अचानक रोजगार समाप्त होने की स्थिति में सीमित समय देना था, ताकि वे नया अवसर तलाश सकें या देश छोड़ने की आवश्यक तैयारियां कर सकें।

इस राहत अवधि का महत्व केवल नई नौकरी खोजने तक सीमित नहीं है। कर्मचारी को आवास, बैंकिंग, यात्रा, बच्चों की पढ़ाई और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। ग्रेस पीरियड खत्म होने पर ये सभी काम बहुत कम समय में पूरे करने की चुनौती पैदा हो सकती है।

डीएचएस के प्रस्ताव का क्या है तर्क?

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग यानी डीएचएस के प्रस्ताव में कहा गया है कि नौकरी खाली होने पर उन पदों को अमेरिकी कामगारों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रशासन का तर्क है कि समान योग्यता वाले अमेरिकी नागरिकों और कर्मचारियों को नियुक्ति का अधिक अवसर मिलना चाहिए।

अम र क म सख त का सबसे सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनका वीजा किसी एक नियोक्ता से जुड़ा है। एच-1बी वीजा इसी प्रकार की प्रमुख श्रेणी है, जिसमें नौकरी समाप्त होने से कर्मचारी की आव्रजन स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।

नए नियोक्ता के सामने क्या विकल्प होंगे?

प्रस्तावित व्यवस्था में कंपनियां संबंधित पद के लिए योग्य अमेरिकी कामगारों को नियुक्त कर सकती हैं। यदि नियोक्ता किसी विदेशी पेशेवर को नियुक्त करना चाहता है, तो उसे आवश्यक आव्रजन प्रक्रिया के तहत आई-129 याचिका दायर करनी पड़ सकती है।

कुछ मामलों में कर्मचारी अमेरिका छोड़ने के बाद भी नए नियोक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकता है। हालांकि, देश से बाहर रहकर नई प्रक्रिया शुरू करना अमेरिका के भीतर नौकरी बदलने की तुलना में अधिक जटिल और अनिश्चित हो सकता है।

एच-1बी कर्मचारियों और परिवारों पर संभावित प्रभाव

एच-1बी वीजा विशेष कौशल वाले विदेशी पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है। नौकरी जाने के बाद मिलने वाली अवधि उन्हें नियोक्ताओं से बातचीत, दस्तावेज तैयार करने और नई भूमिका के लिए आवेदन करने का अवसर देती रही है। यदि यह राहत समाप्त होती है, तो पूरी प्रक्रिया अधिक समय-संवेदी हो जाएगी।

प्रभावित कर्मचारियों को जल्दी तय करना पड़ सकता है कि नया नियोक्ता तुरंत प्रायोजन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है या उन्हें अमेरिका छोड़कर बाद में नए आवेदन के जरिए लौटने का प्रयास करना होगा। इसका असर कर्मचारी के साथ उसके जीवनसाथी, बच्चों और आवास संबंधी योजनाओं पर भी पड़ सकता है।

नियोक्ताओं को भी भर्ती निर्णय तेजी से लेने पड़ सकते हैं। किसी विदेशी पेशेवर को नियुक्त करने का फैसला होने पर आई-129 याचिका और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार करना महत्वपूर्ण होगा।

अभी प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं

अम र क म सख त से जुड़ा यह कदम फिलहाल प्रस्तावित बदलाव के रूप में सामने आया है। अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नियम किस रूप में लागू होते हैं, किन वीजा श्रेणियों को शामिल किया जाता है और नई याचिका प्रक्रिया में क्या शर्तें रखी जाती हैं।

वीजा धारकों के लिए रोजगार की स्थिति, वीजा की वैधता और नियोक्ता से जुड़े दस्तावेजों पर नजर रखना जरूरी हो सकता है। किसी भी व्यक्तिगत आव्रजन निर्णय से पहले आधिकारिक निर्देशों और योग्य आव्रजन विशेषज्ञ की सलाह लेना उपयोगी रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 60 दिन की ग्रेस अवधि तुरंत खत्म हो गई है?

नहीं, यह बदलाव प्रस्ताव के रूप में सामने आया है। इसके लागू होने की स्थिति अंतिम नियम और आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगी।

नौकरी छूटने पर एच-1बी वीजा धारक क्या कर सकते हैं?

वे नया नियोक्ता तलाश सकते हैं और उसके माध्यम से आवश्यक याचिका प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उनकी स्थिति उपलब्ध नियमों, वीजा अवधि और नए नियोक्ता की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

क्या अमेरिका छोड़ने के बाद दोबारा एच-1बी पर लौटना संभव है?

यदि कोई नया नियोक्ता आवश्यक याचिका दायर करता है और आवेदन स्वीकृत होता है, तो परिस्थितियों के अनुसार दोबारा आवेदन का रास्ता खुला रह सकता है।

Frequently Asked Questions

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