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Maharashtra: स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक स्टिंग बेचने पर रोक, मंत्री ने सदन में किया एलान

महाराष्ट्र में स्कूल के पास स्टिंग एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध

खाद्य एवं औषधि मंत्री ने विधानसभा में घोषणा की

Maharashtra – महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय को राज्य के मानसून सत्र के दौरान खाद्य एवं औषधि मंत्री नरहरी झिरवळ ने विधानसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि स्टिंग ड्रिंक बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इसकी बिक्री को रोकना आवश्यक है।

इस बारे में चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे भी विधानसभा में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस ड्रिंक के बेचने की व्यापक व्यवस्था के खिलाफ एफडीए की कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र में कई होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

भाजपा विधायक ने स्वास्थ्य खतरों पर चेतावनी दी

श्रीगोंदा-नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते ने विधानसभा में बच्चों के स्वास्थ्य के खतरों के बारे में चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए हानिकारक है, जिसके कारण इसकी बिक्री लगातार बढ़ रही है। विधायक ने तर्क दिया कि बोतल पर स्वास्थ्य प्रतिकूलता के बारे में जानकारी देने के बावजूद, इस ड्रिंक की महाराष्ट्र के स्कूल क्षेत्र में बिक्री जारी है।

उन्होंने विधानसभा में दावा किया कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक शराब के बराबर नुकसानदायक है और महाराष्ट्र में इसकी बिक्री पर सख्त नियंत्रण जरूरी है।

एफडीए के नए आयुक्त ने आयुक्त के दायित्व संभाले

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पिछले कुछ महीनों से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा कर रहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने तुकाराम मुंढे को एफडीए के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया और वह 25 मई को आधिकारिक रूप से दायित्व संभाल लिए। महाराष्ट्र में इस निर्णय के बाद से अप्रतिभागी बिक्री को रोकने के लिए कार्रवाई जारी है।

महाराष्ट्र में नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कार्यवाही

महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार रोधी अभियान के तहत नरीमन पॉइंट स्थित फ्लिंट एंड वार्सा रेस्टोरेंट की जांच में खाद्य उत्पादन के नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस वजह से उसका फूड सेफ्टी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र में बोरीवली स्थित एमके बेकरी में रिनोवेशन के दौरान गंदगी के कारण नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया है। इसके अलावा, भांडुप, सांताक्रूज और बांद्रा में भी एफडीए की कार्रवाई जारी है।

अन्य नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गत दिनों से नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए नियमित जांच शुरू कर दी। इसके तहत एमके बेकरी और अन्य बोतल विक्रेताओं के खिलाफ ज

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