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Supreme Court: राम मंदिर चंदा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- ऐसी जल्दबाजी क्यों? जल्द सुनवाई की अपील खारिज

Published जून 29, 2026 · Updated जून 29, 2026 · By David Miller

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा विवाद पर तत्काल सुनवाई की अपील खारिज कर दी

Supreme Court - अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं से लिए गए चंदे में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आयोजित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों है। अदालत ने कहा कि अवकाश समाप्त होने के बाद ही मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।

याचिका में आरोप: ट्रस्ट के कार्यों में गड़बड़ी हुई है

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर ट्रस्ट के आय और व्यय में कथित गबन हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष, समयबद्ध और पेशेवर जांच की जाए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि लगभग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और दानदाताओं के विश्वास की रक्षा के लिए जनता के भरोसा बनाए रखना आवश्यक है।

न्यायमूर्ति सुंदरश ने पूछा, "इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्या है?"

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। इस टीम में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया। यह जांच अनियमितताओं के आरोपों की विस्तारपूर्वक जांच कर रही है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एसआईटी ने बिना एफआईआर दर्ज किए जांच कार्य शुरू कर दिया है, जिससे निष्पक्षता के लेखा के सवाल उठते हैं। उन्होंने सीबीआई के नेतृत्व में बहु-विषयक जांच दल की मांग की है, क्योंकि यह मामला जटिल वित्तीय लेन-देन और संभावित आपराधिक पहलुओं से जुड़ा है।

मामला फिलहाल केवल मेरिट पर रखा गया

अदालत ने फिलहाल कहा है कि याचिका के मामले की मेरिट की विस्तारपूर्वक जांच की जाएगी। इसके बाद ही अदालत निर्णय लेगी। वर्तमान में, सभी नजर रख रहे हैं कि जब यह याचिका नियमित सुनवाई के लिए आएगी, तब न्यायमूर्तियों का क्या रुख रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद राम मंदिर चंदा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यह विवाद एक साल से जारी है और लोगों के विश्वास को खतरा है।

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