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कावेरी जल विवाद: विधानसभा में सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने सामने; CM विजय बोले- राजनीति नहीं समाधान चाहिए

Published अगस्त 7, 2026 · Updated अगस्त 7, 2026 · By Michael Martin - indianewslive247.com

Foto : Michael Martin - indianewslive247.com

कावेरी जल विवाद: विजय ने विधानसभा में दिया स्पष्ट बयान

Indianewslive247.com – क व र जल व व द - तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को विधानसभा सत्र में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि इस गंभीर मुद्दे पर कर्नाटक सरकार के साथ संवाद शुरू करने का प्रस्ताव उनकी ओर से ही आया था। साथ ही, उन्होंने यह भी पुष्टि की कि राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई को निरंतर जारी रखेगा। यदि बातचीत से कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है, तो उस मार्ग को अपनाने में भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

बेंगलुरु यात्रा की संभावना पर विजय का स्पष्टिकरण

मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि सकारात्मक नतीजों की संभावना देखते हुए उन्होंने बेंगलुरु जाकर कर्नाटक सरकार के साथ सीधे वार्ता करने पर भी विचार किया था। उनका मानना था कि यदि आपसी संवाद से कोई हल निकल सकता है, तो उस विकल्प को आजमाना उचित होगा। विजय ने जोर दिया कि कावेरी तमिलनाडु के लोगों की जीवनरेखा है और ऐसे संवेदनशील विषय पर वे किसी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहते।

कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक के साथ संवाद का प्रस्ताव उन्होंने ही रखा था। उनका मानना है कि यदि बातचीत के जरिए सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना हो, तो इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाशा जा सकता है।

विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री का जवाब

विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा कावेरी मुद्दे को उठाने पर मुख्यमंत्री ने विस्तार से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1969 से तमिलनाडु सरकार समय-समय पर इस विवाद के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाती रही है और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का भी सहारा लिया गया। विजय ने यह भी पुष्टि की कि उनकी सरकार कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए कानूनी प्रक्रिया पर पूरी तरह कायम है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और राज्य के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा।

कावेरी जल विवाद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराना विवाद चला आ रहा है। वर्ष 1892 और 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच हुए समझौतों के आधार पर दोनों क्षेत्रों में नदी के पानी के उपयोग और बंटवारे की व्यवस्था तय की गई थी। बाद में दोनों राज्यों के बीच मतभेद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया।

अंतरिम आदेश और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सीडब्ल्यूडीटी ने 25 जून 1991 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह अपने जलाशयों से इतना पानी छोड़े कि प्रत्येक जल वर्ष (1 जून से 31 मई) के दौरान तमिलनाडु के मेटूर बांध तक 205 टीएमसी पानी पहुंच सके। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, प्रत्येक महीने निर्धारित पानी चार बराबर हिस्सों में चार सप्ताह के दौरान छोड़ा जाना है। यदि किसी सप्ताह निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा जा सके, तो उसकी भरपाई अगले सप्ताह की जाएगी। इसके अलावा, तमिलनाडु को अपने हिस्से से पुडुचेरी के काराइकल क्षेत्र के लिए 6 टीएमसी पानी उपलब्ध कराना होता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद जारी रहा। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक जल वर्ष (जून से मई) के दौरान तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़े। अदालत ने फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति के गठन का भी आदेश दिया। इसके बावजूद, वर्षा की स्थिति, जलाशयों में पानी की उपलब्धता और पानी छोड़ने के समय को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद समय-समय पर सामने आता रहता है। आज भी कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा दोनों राज्यों के लिए राजनीतिक और कानूनी रूप से बेहद संवेदनशील बना हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कावेरी जल विवाद क्या है? कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद है।

मुख्यमंत्री विजय ने क्या बयान दिया? मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में कहा कि राजनीति नहीं बल्कि समाधान चाहिए। उन्होंने कर्नाटक के साथ संवाद का प्रस्ताव रखने की पुष्टि की।

क्या विजय बेंगलुरु जा सकते हैं? हाँ, यदि बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकलने की संभावना है, तो मुख्यमंत्री विजय बेंगलुरु जाकर कर्नाटक सरकार के साथ सीधे वार्ता कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक जल वर्ष में तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी छोड़े।

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