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उत्तराखंड: जल्द नया निकाहनामा लागू करेगा वक्फ बोर्ड, बिना तलाक दूसरा निकाह नहीं करा सकेंगे मौलवी

Published सितम्बर 4, 2026 · Updated सितम्बर 4, 2026 · By Michael Martin - indianewslive247.com

Foto : Michael Martin - indianewslive247.com

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड: नया निकाहनामा, एक ही विवाह का प्रावधान

Indianewslive247.com – उत तर ख ड - उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय की विवाह-प्रलेखन प्रक्रिया में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव आने वाला है। राज्य के वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि वह जल्द ही एक ऐसा निकाहनामा प्रारूप जारी करेगा जिसमें दूसरे, तीसरे या चौथे विवाह के लिए कोई अतिरिक्त कॉलम ही मौजूद नहीं होगा। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि मौजूदा पत्नी जीवित रहते किसी मौलवी को अतिरिक्त निकाह अंजाम देने का दस्तावेज़ी रास्ता ही बंद हो जाएगा। यह कदम केंद्र की एकसमान नागरिक संहिता की दिशा में राज्य स्तर पर पहला ठोस संस्थागत कदम है।

बोर्ड प्रमुख की घोषणा और दस्तावेज़ की संरचना

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मॉडल की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि नया प्रलेख केवल एक निकाह का प्रावधान रखेगा। उनके शब्दों में: "यूसीसी के नियमों को ध्यान में रखते हुए अब ऐसा निकाहनामा मॉडल जारी किया जाएगा जिसमें केवल एक निकाह का ही प्रावधान होगा। निकाहनामे में दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह का कोई कॉलम नहीं होगा।"

पारंपरिक निकाहनामे में विवाह-पक्षकारों के नाम, गवाह, महर की रकम, तारीख और स्थान दर्ज होते थे, साथ ही अतिरिक्त पंक्तियाँ भी होती थीं जहाँ दूसरी, तीसरी या चौथी पत्नी का नाम लिखा जा सकता था। नए मॉडल में इन पंक्तियों का पूर्ण हटाव इस बात का संकेत है कि दस्तावेज़ की ही संरचना एक-विवाह सिद्धांत पर आधारित होगी।

कानूनी दायरा और स्थानीय प्रभाव

शम्स ने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति नए मॉडल के बाहर निकाहनामा जारी करेगा या पुराने प्रारूप में निकाह अंजाम देगा, उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रलेख अमान्य माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों पर प्रशासनिक-कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। यह कार्रवाई दो स्तरों पर काम करेगी: प्रलेख की वैधता प्रश्नचिह्न में आएगी, और जानबूझकर पुराने प्रारूप का उपयोग करने पर वक्फ अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्रवाई संभव होगी।

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में निकाह की प्रक्रिया अक्सर स्थानीय मौलवी या इमाम के माध्यम से होती है, जहाँ लिखित प्रलेखन की प्रथा शहरों की तुलना में कम मजबूत है। नया मॉडल लागू होने के बाद हर निकाह के लिए बोर्ड-अनुमोदित प्रारूप का उपयोग अनिवार्य होगा, जिससे उन मौलवी को जो पारंपरिक रूप से मौखिक अनुमति पर निर्भर करते थे, नए प्रारूप से परिचित होने की आवश्यकता होगी।

राज्य में मुस्लिम आबादी का अनुपात लगभग एक प्रतिशत के आसपास है, और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, मस्जिदों की देखभाल तथा विवाह-विच्छेद प्रलेखन का नियमन इसी बोर्ड के दायरे में आता है। इसलिए निकाहनामा मॉडल में बदलाव बोर्ड के व्यापक अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है और समुदाय के दैनिक जीवन पर सीधा असर डालता है।

सामान्य प्रश्न

प्रश्न: नया निकाहनामा कब लागू होगा? वक्फ बोर्ड ने घोषणा की है कि मॉडल "जल्द" प्रकाशित होगा। प्रकाशन के बाद सभी स्थानीय कार्यालयों और संबंधित मौलवी तक पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू होगी, और पुराने प्रारूपों को वापस लेने के लिए एक संक्रमण अवधि तय की जा सकती है।

प्रश्न: पुराने प्रारूप में किया गया निकाह अमान्य होगा क्या? बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नए मॉडल के बाहर जारी किए गए प्रलेख को अमान्य माना जा सकता है, जिससे विवाह की कानूनी मान्यता प्रश्नचिह्न में आ जाएगी। संक्रमण अवधि के दौरान किए गए निकाह की वैधता का समाधान बोर्ड और संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।

प्रश्न: क्या यह बदलाव केवल उत्तराखंड तक सीमित है? वर्तमान घोषणा उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के दायरे में है। हालाँकि, यह कदम केंद्र की यूसीसी की दिशा में राज्य स्तर पर एक प्रतीकात्मक मोड़ है और अन्य राज्यों के वक्फ बोर्डों के लिए भी एक संदर्भ बिंदु बन सकता है।

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