उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले: विजिलेंस के ढांचे में बड़ा बदलाव, 11 पद होंगे खत्म और छह नए पदों का होगा सृजन
उत्तराखंड कैबिनेट ने विजिलेंस ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी
Indianewslive247.com – उत तर ख ड क ब न - उत तर ख ड क ब के महत्वपूर्ण फैसलों में सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चार अक्टूबर को चंपावत स्थित एनएचपीसी बनबसा में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पुनर्गठन के तहत विजिलेंस अधिष्ठान के कुल 11 पद समाप्त किए जाएंगे, जबकि छह नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पांच पदों में वृद्धि को भी मंजूरी मिली है।
11 पद समाप्त, छह नए पदों का सृजन
कैबिनेट के फैसले के अनुसार आठ कांस्टेबल नागरिक पुलिस, एक कांस्टेबल डाक रनर और दो कांस्टेबल चालक के पद समाप्त होंगे। यह बदलाव विजिलेंस अधिष्ठान में विभिन्न संवर्गों की पद-व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है।
नई व्यवस्था में एएसआई सिविल पुलिस के तीन पद, हेड कांस्टेबल डाक रनर का एक पद, हेड कांस्टेबल चालक का एक पद और एएसआई चालक का एक पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल नागरिक पुलिस के पांच पद बढ़ाए जाएंगे।
सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति का नया प्रावधान
उत तर ख ड क ब ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 19 की उपधारा (3) के प्रावधान लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को भी मंजूरी दी है। इसके बाद तय परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को भी संबंधित मामले के लिए सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा।
इस व्यवस्था के तहत जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे। इसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर अभियोजन कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
विजिलेंस नियमों में नई न्याय संहिता के अनुरूप बदलाव
मंत्रिमंडल ने विजिलेंस से संबंधित वर्ष 1965 की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह संशोधन भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू होने के बाद बदली हुई धाराओं के अनुरूप किया जाएगा।
उत तर ख ड क ब के इस निर्णय का उद्देश्य पुराने आईपीसी और सीआरपीसी आधारित प्रावधानों तथा वर्तमान कानूनी व्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। संशोधित अधिसूचना के माध्यम से विजिलेंस अधिष्ठान से जुड़े नियमों को नई न्याय संहिता के अनुरूप बनाया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
विजिलेंस अधिष्ठान में कितने पद समाप्त होंगे?
पुनर्गठन के तहत कुल 11 पद समाप्त किए जाएंगे, जिनमें आठ कांस्टेबल नागरिक पुलिस, एक कांस्टेबल डाक रनर और दो कांस्टेबल चालक के पद शामिल हैं।
कितने नए पद बनाए जाएंगे?
विजिलेंस अधिष्ठान में एएसआई सिविल पुलिस के तीन, हेड कांस्टेबल डाक रनर का एक, हेड कांस्टेबल चालक का एक और एएसआई चालक का एक पद सहित छह नए पद सृजित किए जाएंगे।
सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति से क्या बदलाव होगा?
निर्धारित परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद, संबंधित मामले के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेंगे।
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