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कहां गई कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा? केरल हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस सुरक्षा, वकील ने किया ये बड़ा दावा

मोनालिसा के लिए कहां गई कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा? केरल हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा रद्द कर दी

मोनालिसा की जान को खतरा बताने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश वापस ले लिया गया

कह गई क भ म ल म – मोनालिसा, जो कुंभ मेला के दौरान एक वीडियो के माध्यम से वायरल हो गई थीं, फिर से सुरक्षा की मांग में चर्चा में हैं। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पिछले आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के बारे में बताया गया कि इसके निर्देश लड़की के पति के अपहरण के आरोप पर जारी किए गए थे।

इतना बड़ा दावा वकील ने किया

अनीशाद ने कहा कि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि लड़की सुरक्षा की मांग करते हुए संपर्क करे तो उसे सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही वकील ने बताया कि जब पुलिस ने आदेश के अनुपालन की कोशिश की, तो लड़की का पता नहीं चल सका। वकील के दावे में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह आदेश लड़की के सुरक्षा के मामले में गलत निर्णय की ओर इशारा करता है।

मोनालिसा की याचिका के पीछे एक गहरी कहानी छिपी हुई है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि वह नाबालिग है, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया था। इस विवाद के दौरान वकील केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ के खिलाफ अपनी जान की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग कर रहे थे। वकील के अनुसार, लड़की के पति के खिलाफ आरोप अस्पष्ट हैं और इसके आधार पर सुरक्षा आदेश का जारी करना उचित नहीं है।

लड़की ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला में रुद्राक्ष माला बेचते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद वह वायरल हो गई। इस घटना के बाद उनके पति पर अपहरण का आरोप लगाया गया। मोनालिसा के परिवार के लोगों ने इस मामले में ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार चर्चा की अपील की, जिसके कारण इस आदेश की रद्दीकरण अपेक्षित रहा।

केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के वापस लेने के बाद लड़की की सुरक्षा के मामले में एक नया चरम उत्पन्न हुआ। वकील ने कहा कि अपहरण के आरोप के आधार पर सुरक्षा जारी करना लड़की के अधिकारों का उल्लंघन है। इस विवाद के दौरान बौद्धिक संपत्ति और आत्मा के अधिकारों के बारे में बहस हो रही है। वकील के अनुसार, मामला जांच और आपूर्ति के आधार पर फैसला करने की आवश्यकता है।

मोनालिसा की याचिका में लड़की के सुरक्षा की मांग रखी गई थी, जो कि कुंभ मेला में उनकी जान को खतरा होने की आशंका बताती है। इस आवश्यकता के आधार पर केरल हाईकोर्ट ने पहले आदेश जारी किया था, लेकिन अब इस आदेश के वापस लेने से लड़की की स्थिति में कुछ सुधार आए हैं। वकील के आरोप में जो लड़की के पति के खिलाफ आरोप अस्पष्ट हैं, उन्हें अब अपनी आवश्यकता के आधार पर सुरक्षा देने की मां

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